विवाहित के बीच जबरन यौन संबंध होने पर बलात्कार नहीं

दिल्ली की अदालत ने कहा है कि विवाहित दंपति के बीच जबरन यौन संबंध होने पर भी बलात्कार नहीं कहा जायेगा। अदालत ने उस लडके को िजसने 21 साल की लड़की से शादी की िफर नशीला पेय पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एक युवक को बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने युवक को बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि लड़की ने जानते और समझते हुए आरोपी से शादी की और उनकी शादी का 4 मार्च, 2013 को गाजियाबाद में विवाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में पंजीयन है। शादी के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
लड़की ने अपनी आरोप दर्ज कराया था  कि वह आरोपी के साथ 2013 में यहां एक कोचिंग सेंटर में काम करने के दौरान संपर्क में आई थी। उसके बाद यह सब हुआ

  • Related Posts

    भारत के सामने बढ़ती आबादी का संकट

    आज का समाज भौतिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। जीवन-क्रम द्रुतगति से बदलता जा रहा है। प्राकृतिक साधनोंका भी अधिकाधिक उपयोग हो रहा है, फिर भी जनसंख्या का संतुलन…

    नये वक्फ कानून से विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा पिछड़ा मुस्लिम समाज

    नया वक्फ कानून लागू होने के बाद कुछ राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था-एनजीओ और मुस्लिम संगठन उसे असंवैधानिक बता रहे है। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस कानून…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    मुझे जबरदस्ती करवाया बोल्ड सीन – जरीन खान

    मुझे जबरदस्ती करवाया बोल्ड सीन – जरीन खान

    पान की दुकान पर मिली पहली फिल्म फिर बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन

    पान की दुकान पर मिली पहली फिल्म फिर बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन

    स्टार किड होना सफलता की गारंटी नहीं

    स्टार किड होना सफलता की गारंटी नहीं

    पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वह शुरुआत में सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे

    पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वह शुरुआत में सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे

    भारत के सामने बढ़ती आबादी का संकट

    भारत के सामने बढ़ती आबादी का संकट

    नये वक्फ कानून से विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा पिछड़ा मुस्लिम समाज

    नये वक्फ कानून से विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा पिछड़ा मुस्लिम समाज