महाराष्ट्र सरकार को ‘हिट एंड रन’ मामले में करनी होगी कड़ी मेहनत
07/07/2016
सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार ने ‘हिट एंड रन’ मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने के बांबे हाईकोर्ट द्वारा फैसले को अस्पष्ट बताते हुए इस फैसले पर दुबारा फैसला करने की मांग किया। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से करीब पौने घंटे तक पक्ष रखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न तो फिर से खोलने का फैसला लिया और न ही सलमान खान को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार अर्थात 12 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा किया कि सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी मशक्कत करनी होगी।
न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने लगभग 45 मिनट दलीले सुनने के बाद कहा कि हम अब तक यह नहीं तय कर पाए हैं कि अपील को एडमिट किया जाए या नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह दाखिल अपील बरी किए जाने के खिलाफ है। ऐसे कुछ ही मामले होते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील को एडमिट किया है और बहुत कम ही मामलों में बरी करने के फैसले को पलटा गया है। यह मामला बरी का नहीं बल्कि दोष सिद्धि को पलटने का है। राज्य सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि, अदालत को संविधान के अनुच्छेद-136 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करने की अपार शक्ति है।
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